उत्तराखण्डक्राइम/दुर्घटना

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के उपद्रवियों पर लगातार कार्यवाही जारी, 4 उपद्रवी गिरफ्तार, अब तक 78 उपद्रवी सलाखों के पीछे

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दिनाॅक 08/02/2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी व गोलीबारी की हिंसक घटना के सम्बन्ध में थाना-बनभूलपुरा में 3 अभियोग मु०अ०सं० 21/2024, 22/2024 व 23/2024 दर्ज किये गये हैं। उपरोक्त हिंसक घटना में संलिप्त उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिये श्री प्रहलाद नारायण मीणा, एस0एस0पी0 नैनीताल द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थलों के आसपास के CCTV के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थलों के आसपास स्थित घरों में दबिश दी गयी और उपरोक्त मुकदमों में पूर्व में 74 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किये गये। इसी क्रम में पुलिस द्वारा बनभूलपुरा में घटित हिंसक घटना में संलिप्त शेष उपद्रवियों में से 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक पुलिस कार्यवाही में कुल 78 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गयी है।

÷>   मु०अ०सं० 21/24 में अभियुक्तगण

1=>  अयाज अहमद पुत्र हाफीज शकील निवासी गोपाल मन्दिर वार्ड नं०263 बनभूलपुरा (नामजद)।

2=>  मौ० समीर पुत्र चांद पुत्र सफीक अहमद निवासी इण्टर काॅलेज के पास इन्द्रानगर वार्ड नं०31 थाना बनभूलपुरा।

3=>  जावेद कुरेशी पुत्र मौ० साकिब निवासी मौहम्मदी चैक जियाउद्दीन कुरैशी के घर के पीछे वार्ड नं०32 थाना बनभूलपुरा।

÷>   मु0अ0सं0-23/24 में अभियुक्तगण

1=>   मो0 फिरोज पुत्र अहमद रॅजा निवासी मोहम्मदी चैक टयूबल के पास बनभूलपुरा। 

आज दिनांक 22/02/2024 को वादी गणेश भट्ट सहायक नगर आयुक्त हल्द्वानी द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में दी गयी तहरीर के बाबत कम्पनी बाग स्थित लीज भूखण्ड संख्या 368 रकवई 13बी० 3 वि० वाके की भूमि पर अभियुक्तगणः-> 1- साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक पुत्र स्वा० अब्दुल रज्जाक निवासी अब्दुला बिल्डिंग, लाईन नं०8, हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां निवासी हल्द्वानी, नवी रजा खां पुत्र अशरफ खां, निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्व० अशरफ खां निवासी लाईन नं०17, आजादनगर हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा षडयंत्र और कूटरचना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग कर भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तान्तरण करने का कार्य किया गया तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर मा० न्या० को गुमराह करने का कार्य किया गया। जिन आरोपों के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मु०अ०सं० 69/24 धारा 120 बी/417/420 भादवि के अन्तर्गत निम्न के विरूद्व अभियोग दर्ज किया गया है।