उत्तराखण्डक्राइम/दुर्घटना

लूट की घटना के बाद से था 25 हजार का इनामी फरार, आरोपी गिरफ्तार

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नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर लगातार ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में संजय कुमार पुत्र वेद राम निवासी वीआईपी गेट बंगाली कालौनी लालकुआँ जनपद नैनीताल के मोबाईल फोन ओपो 17 को मोटरसाईकिल में सवार होकर झपट्टा मारकर लूट ले जाने तथा फोन कवर में वादी के 4000 रुपए भी होने के सम्बंध में FIR No 354/21 धारा 392/411 भादवि दिनाँक 09/10/2021 को पंजीकृत कराया गया था। मामले में अभियुक्त अजय आर्या उर्फ कंट्टर 23 वर्ष पुत्र नन्दन राम निवासी कार रोड इन्द्रानगर द्वितीय बिन्दुखत्ता लालकुआँ व अभियुक्त अभिषेक उपाध्याय उर्फ शूटर पुत्र गोकूलानन्द उपाध्याय निवासी भगवती मंदिर इन्द्रानगर द्वितीय बिन्दुखत्ता के कब्जे से लूटा गया माल बरामद होने पर अभियुक्तगणो को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपक रावत उर्फ दीपू टूटन पुत्र दयान सिंह निवासी रावतनगर द्वितीय बिन्दुखत्ता गैर जमानती वारन्ट, 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही के बाद भी फरार चल रहा था। जिसमें *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल द्वारा उक्त फरार अभियुक्त पर गिरफ्तारी हेतु 25000 रुपए ईनाम घोषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी लालकुआँ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में फरार अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अभियुक्त दीपक रावत उर्फ दीपू टूटन पुत्र दयान सिंह निवासी रावतनगर द्वितीय बिन्दुखत्ता को BACHELOR FOREST CAFE & RESTO पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर मा०न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी पुलिस टीम में लालकुआं प्रभारी निरीक्षक डी०आर० वर्मा, एसएसआई हरेन्द्र सिह नेगी, उ०नि० गौरव जोशी, का०ना०पु० दयाल नाथ आदि मौजूद रहे।

आरोपी का इतिहास

अभियुक्त दीपक रावत उर्फ दीपू टूटन पुत्र दयान सिंह निवासी रावतनगर द्वितीय बिन्दुखत्ता।

1- मु०अ०सं० 33/19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम 

2- मु०अ०सं० 30/20 धारा 60 आबकारी एक्ट 

3- मु०अ०सं० 57/21 धारा 60/72 आबकारी एक्ट