उत्तराखण्ड

नगला वासियों को हाईकोर्ट से एक माह की राहत प्वाइंटर

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हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय में दर्ज अपींलो की सुनवाई चार सप्ताह में पूरा करने के आदेश दिए

नगला के अतिक्रमण के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यहां के लोगों को फिलहाल एक माह की बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नगला ममले में व्यापारियों व स्थानीय ग्रामीणों की ओर से जिला न्यायालय में दर्ज अपीलों की सुनवाई चार सप्ताह में पूरा करें। शुक्रवार को पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने नगला में धरना स्थल पर आंदोलनकारियों को यह जानकारी दी। शुक्ला ने कहा कि हाईकोर्ट ने सुनवाई में जिला न्यायालय को नगला के व्यापारियों और  ग्रामीणों की जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण तोड़े जाने के एकतरफा फैसला जारी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई अगले चार सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से आंदोलनकारियों के हित में मजबूत पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने का मौका मिल गया है। 

इस दौरान महेंद्र वाल्मीकि, कर्म सिंह बिष्ट, धन सिंह कोरंगा, कृष्णा, गौरी शंकर पांडे, विमला रावत, हरीश जोशी, सोनाली पांडे, रामू लोहनी, छोटेलाल, कमलेश कनौजिया, पंकज गुप्ता, राजू यादव, रविंद्र सिंह, अनिल, रमेश चंद्र जोशी, सोनाली दुबे, विजयलक्ष्मी, ईश्वरी देवी, शारदा गुप्ता, कुमकुम आदि मौजूद रहे।

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यह मौका अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखने का : शुक्ला

पूर्व विधायक शुक्ला ने धरनास्थल पर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी जो समय मिला है उसमें सरकार एवं न्यायिक स्तर पर सार्थक प्रयास तेज कर फैसले को हर हाल में अपने पक्ष करना होगा। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि नगला के खिलाफ पीआईएल डालने वाले लोग कांग्रेस नेताओं के करीबी हैं जिनके मनसूबों को पूरा नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिया कि सड़क चौड़ीकरण के बावजूद उन्हें किसी भी हाल में नगला से उजड़ने नहीं दिया जाएगा।  

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पूरी जीत मिलने तक जारी रहेगा धरना-प्रदर्शन : महेंद्र वाल्मीकि 

भाजपा नेता महेंद्र वाल्मीकि ने कहा कि अभी कोर्ट ने उन्हें सुनने का अवसर दिया है। बावजूद इसके आंदोलनकारियों के हकों की लड़ाई जारी रहेगी। महेंद्र ने साफ किया कि नगला में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन नगला के हित में मजबूत फैसला आने तक अनवरत रूप से जारी रहेगा।