उत्तराखण्ड

नगला गोलगेट में 251 लोगों को बेदखली नोटिस थमाया

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हाईकोर्ट में लंबित है जनहित याचिका, फटकार के बाद हरकत में जिला प्रशासन

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया और नगला गोलगेट में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बसे 251 लोगों को जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को एसडीएम किच्छा की ओर से जारी बेदखली नोटिस थमाकर 30 दिन में जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। जिससे नगलावासियों को एकबार फिर से उजड़ने का डर सताने लगा है। नगला बाईपास से किच्छा तक पंतनगर विवि, वन विभाग, लोनिर्माण विभाग, रेलवे और राजमार्ग की भूमि पर कथित रूप से बसे लोगों के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका विचाराधीन है। जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए 27 सितंबर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

मामले में बीते शनिवार को शाम जिला प्रशासन की टीम ने लोक विर्माण विभाग के सहायक अभियंता इंजी. प्रकाश लाल के नेतृत्व में 43 लोगों को बेदखली नोटिस दिए थे। इसके बाद सोमवार की सुबह पहुंची टीम ने विवि फार्म के सहायक सुरक्षाधिकारी मदन मेहरा, परिसंपत्ति अधिकारी व गार्ड़ों के साथ पंतनगर विवि की भूमि पर बसे 33 लोगों सहित लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बसे 218 लोगों को बेदखली नोटिस थमा दिए। इस दौरान जो लोग मौके पर नहीं मिले, उनके भवन या दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं।